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बैंकिंग सेक्टर 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवाओं में शामिल

केंद्र सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवाओं में शामिल कर लिया है। यह बदलाव इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत किया गया है। बैंकिंग सेवाओं के एक्ट में शामिल होने के बाद अब कोई भी कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। यह नया नियम 21 अप्रैल से लागू हो गया है।

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